डाक टाइम्स न्यूज समाचार पत्र ब्यूरो कुशीनगर।

अपर जिलाधिकारी देवी दयाल वर्मा ने आदेश अन्तर्गत धारा 144 भा०द०प्र० संहिता जारी करते हुए बताया कि जनपद में आगामी श्रावण मास में द्वितीय, तृतीय चतुर्थ सोमवार, श्रावण शिवरात्रि, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी एवं श्रावण पूर्णिमा, श्रावण झूला मेला (अयोध्या) में जाने वाले श्रद्वालुओं, नागपंचमी, मोहर्रम, अनन्त चतुदर्शी, विश्वकर्मा पूजा, चेहल्लुम आदि त्यौहारों व प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (PET) 2022 परीक्षाओं तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं व आगामी त्योहारो के दृष्टिगत लगने वाले भीड शान्ति व्यवस्था / कानून व्यवस्था तथा लोक शान्ति मंग होने व परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था कोविड-19 के दृष्टिगत शान्तिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों पर आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी धारा-144 विस्तारित कर दी जाएगी। सुरक्षा से सम्बन्धित जो कठिनाई हो उसका निराकरण कर लिया जाय। उपरोक्त के दृष्टिगत सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था कायम रखना आवश्यक है।

अपर जिलाधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा जनपद में लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु एतद् संबंध में निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित किया।

इसके अंतर्गत 👇👇👇👇

1- कोई भी व्यक्ति राजमार्ग सड़क जाम नही करेगा तथा जनपद सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान / सार्वजनिक परिवहन / दुकानों / रिक्शा / टैक्सी आदि सामान्य परिवहन को नही रोकेगा और न ही बन्द कराने का प्रयास करेगा।

2- किसी भी स्थान पर पाँच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नही होगें। यह आदेश कार्यालय, रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशन पर लागू नही होगा। सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना सभा, जुलूस, धरना / प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया जायेगा। किन्तु यह प्रतिबन्ध परम्परागत धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर लागू नही होगा। 3- जनपद कुशीनगर सीमा के अन्तर्गत किसी भी रोड पर जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग स्टेट हाइवे, नगर पालिका / नगर पंचायतें तथा ग्राम सभा आदि पर कोई भी धार्मिकआ योजन नही किया जायेगा।

4- जनपद सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति लाठी डण्डा, बल्लम, फरसा, धारदार हथियार आग्नेयास्त्र, सोडा वाटर की बोतले या अन्य किसी प्रकार की ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग कर किसी को चोट पहुँचायी जा सके लेकर नही चलेगा, किन्तु यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों / अधिकारियों एवं वृद्धों / विकलांगों पर लागू नही होगा।

5- जनपद कुशीनगर सीमा क्षेत्र अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आपत्तिजनक अश्लील, साम्प्रदायिक अथवा शान्ति-व्यवस्था नुकसान पहुँचा सकने वाले नारे व भाषण नही करेगा, जिससे साम्प्रदायिक सद्भाव बाधित होने की संभावना हो।

6-कोई भी व्यक्ति उक्त कार्यो को करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध भा०द०प्र०संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 25 सितम्बर 2022 तक प्रभावी रहेगा या जब तक इसे पूर्व में वापस न ले लिया जाय। चूँकि समयाभाव के कारण सर्वसाधारण को सुनना संभव नही है, अतएव उक्त आदेश एक पक्षीय रूप से तात्कालिक प्रभाव से लागू किया जाता है।


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