डाक टाइम्स न्यूज समाचार पत्र ब्यूरो महराजगंज।
सोहगीबरवां वन जीव प्रभाग की बेस कीमती लकड़ीयो के अवैध कटान पर अब वन माफियाओं के साथ वन विभाग के जिम्मेदारो की भी संलिप्तता सामने आने लगी है। अपनी अकूत संपदा का भंडार संजोए सोहगीबरवां वन्य जीव प्रभाग महराजगंज का निचलौल रेंज में अवैध कटान आम बात हो गई है सूत्रों की मानें तो अब वन माफियाओं के साथ साथ रेंजर निचलौल की संलिप्तता भी सामने आने लगी है।
आए दिन जंगल का बेंत, सांखू, सागौन के पेड़ काट कर कुशीनगर जनपद को भेजें जा रहें हैं सोहगीबरवां प्रतिबंधित वन क्षेत्र से सी वन लाट के नाम पर जंगल के किमती पेड़ वन चौकियों और रेंज परिसरों में इकठ्ठा कर पिकअप आदि से बाहर भेज दिया जा रहा है जब कभी जंगलों से अवैध कटान कर रेंजर निचलौल द्वारा लकड़ियों को मंगाने का सुचना मीडिया कर्मियों या उच्च अधिकारियों को लग जाता है तो उक्त लकड़ी/ बेंत को कार्यवाही के लिए लाना बताकर उक्त उजागर मामले में रेंज के काट कर अपनी बचाव कर लिया जाता है जो मामले उजागर नहीं होते वह लकड़ी/ बेंत बाहर भेज दिया जाता है।
निचलौल रेंज के रेंजर की कार्य प्रणाली का जिता जागता उदाहरण दिनांक 29-07-2022 को मीडिया के कैमरे में कैद एक टैक्टर ट्राली UP57- Ax2822 पर डोमा बीट के कम्पार्टमेन्ट नंबर- 1, चमैनिया फार्म के पास सांखू के बोटो के साथ कैद हुआ।
यह वही टैक्टर ट्राली है जो दिनांक 19-07-2022 को वन सुरक्षा टीम द्वारा खड्डा के पकड़ी से लगभग 400 बंडल बेंत लदे बरामद किया गया था जो वन सुरक्षा टीम द्वारा निचलौल रेंज को सुपुर्द कर दिया उक्त टैक्टर ट्राली सीज कर रेंज केस दर्ज किया गया और विवेचना प्रचलित किया गया है।
उक्त पाबंद टैक्टर ट्राली पर जंगल में लकड़ी वन विभाग के कर्मीयों और लकड़ी चोरो द्वारा लोड किए-कराए जाने की बात जब रेंजर निचलौल से मिडिया कर्मियों ने पुछा तो रेंजर निचलौल ने कहा पाबंद किया गया टैक्टर ट्राली वन विभाग की सम्पत्ति है इसका उपयोग हम किसी भी तरह से कर सकते हैं।
आडियो रेंजर निचलौल।
नवागत एस डी ओ निचलौल से जब पत्रकारों ने उक्त के संदर्भ में जानकारी देने को कहा गया तो उन्होंने विभागीय गोपनीयता की बात कहते हुए जानकारी देने से मना कर दिया और उक्त प्रकरण को रेंजर के आने पर देखने की बात कही तथा पत्रकारों द्वारा दिए गए विडियो में दिखाई दे रहे टैक्टर ट्राली का नम्बर मिला हेतु उक्त टैक्टर के नम्बर का फोटो बनाया।
इस आशय के संदर्भ में जब वन मंत्री से पत्रकारो ने सवाल दागा तो असहज हुए वन मंत्री ने मुख्य वन संरक्षक भीमसेन को ज़बाब देने को कहा
वन मंत्री की बाइट।
भारतीय वन अधिनियम, उत्तर प्रदेश संसोधन अधिनियम 2001 की धारा- 52 (क)(4) के तहत विधिक प्रकिया पुर्ण कर सीज वाहन आदि को राजकीय सम्पत्ति घोषित करने की प्रक्रिया है जिसे माननीय न्यायालय के आदेश आदेश के क्रम में संपादित किया जाता है
ऐसे में दिनांक 19-07-2022 को जप्त उक्त टैक्टर ट्राली UP57-AX2822 को किस प्रकिया के तहत राजकीय सम्पत्ति घोषित किया गया और दिनांक 29- 07-2022 को मात्र 11 दिनों में कैसे राजकीय सम्पत्ति घोषित कर दिया गया है।
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