डाक टाइम्स न्यूज समाचारपत्र ब्यूरो महराजगंज ।
जनपद महराजगंज में चर्चित ड्रग्स कारोबारी गोविंद कुमार गुप्ता के साथ परिजनों के सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश दिनांक 08-06-2022 को एस डी एम निचलौल द्वारा दिए गए हैं इस आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 31-08-2022 को डी ए महराजगंज सत्येन्द्र कुमार , के आदेश पर एस डी एम निचलौल, पुलिस क्षेत्राधिकारी निचलौल सुनील दत्त दूबे के नेतृत्व में कुर्क किया गया। बताते चलें कि गोविंद कुमार गुप्ता पुत्र भोली प्रसाद गुप्ता निवासी जमुई कला थाना ठूठीबारी जनपद महराजगंज रूपा देवी पत्नी गोविंद ग्राम जमुई कला की राजस्व ग्राम भगवान पुर स्थित

भुमि का मूल्यांकन 202.345 वर्ग मीटर कीमत रूपया 134304.50 व पुत्र आयुष रौनिआर पुत्र गोविंद कुमार गुप्ता साइकिल जमुई कला की राजस्व ग्राम भगवान पुर स्थित भूमि का मूल्यांकन 202.345 वर्ग मीटर कीमत 1234304.50 रूपया को धारा -14(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क किया गया तहसीलदार निचलौल को उक्त संपत्ति की देख रेख हेतु रिसिवर नियुक्त किया गया है। भारत-नेपाल सीमा पर अवैध नशीली दवाइयों का आर पार का खेल लंबे समय से चलता आ रहा है जिसमें तत्कालीन एस डी एम प्रमोद कुमार के नेतृत्व में ठूठीबारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 686 करोड रुपए के अवैध नशीली दवाइयों का कुछ एक वर्ष पहले भंडाफोड़ किया था। इस प्रकरण में विवेचना के बाद डीएम के आदेश पर अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया है। बताते चलें कि एक वर्ष पूर्व महाराजगंज के ठूठीबारी थाना क्षेत्र में एक बड़ा खुलासा किया गया था जिसमें करोड़ों रुपए की नशीली दवाओं का जब्ती करण हुआ था ।उसी दौरान तत्कालीन एसडीएम प्रमोद कुमार के खौफ से तस्कर कांप उठते थे उन्होंने इस मामले की गहरी तफ्तीश कर पुलिस के साथ छापेमारी की थी जिसकी विवेचना आज एक वर्ष बाद पूर्ण हुई। अवैध नशीली दवाओं का कारोबार करने वाला माफिया गोविंद गुप्ता पुत्र भोली गुप्ता ठूठीबारी कोतवाली थाना क्षेत्र के जमुई गांव का रहने वाला है। जिसके ऊपर गैंगस्टर जैसी कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था ।इसने इसी कारोबार से एक बड़ी संपत्ति बना ली थी ।जिसे आज जिलाधिकारी डॉ सत्येंद्र कुमार के आदेश पर कुर्की की गई। निचलौल थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी सुनील दत्त दुबे द्वारा स्पीकर के माध्यम से पूरे क्षेत्र में पहले से एनाउंस किया गया। उसके बाद कुर्की स्थल पर उन्होंने खूब अच्छे ढंग से माफिया गिरी का हस्त्र बताया और प्रशासन द्वारा जारी कुर्की आदेश पढ़कर सुनाया।
मुकदमा अपराध संख्या 27/22 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट 1986 के अभियुक्त गोविंद गुप्ता निवासी जमुई कला जो चिन्हित ड्रग माफिया है। अवैध संपत्ति को धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क करने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के माध्यम से जिला अधिकारी महाराजगंज को रिपोर्ट प्रेषित की गई थी जिला अधिकारी महाराजगंज द्वारा अवैध अर्जित संपत्ति 2 भूखंड जिनकी कीमत करीब 26लाख। वहीं वाहन स्कॉर्पियो एक,बुलेट एक, मोटरसाइकिल दो ,स्कूटी एक जिसका कीमत करीब 13 लाख की संपत्ति पुलिस द्वारा जप्त की गई है ।उपरोक्त संपत्ति को एसडीएम निचलौल श्री सत्य प्रकाश मिश्रा व क्षेत्राधिकारी निचलौल श्री सुनील दत्त दुबे की उपस्थिति में प्रभारी निरीक्षक जेपी यादव व प्रभारी निरीक्षक चौक श्री श्यामसुंदर तिवारी विवेचक व पुलिस बल द्वारा जप्त किया गया।

      बाइट=सुनील दत्त दुबे सी0ओ0 निचलौल  .    

 

7 COMMENTS

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