ब्यूरो कार्यालय कुशीनगर-
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शबीना खान ने बताया कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकारण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर व नोबेल पुरस्कार विजेता कैलास सत्यार्थी की संस्था बचपन बचाओं आन्दोलन के संयुक्त तत्वाधन में जनपद कुशीनगर के समस्त थानों के पुलिस अधिकारियों हेतु विधिक जागरूकता शिविर को आयोजन दीवानी न्यायालय, कुशीनगर स्थान पडरौना के सभाकक्ष में किया गया।
माननीय जनपद न्यायाधीश संतोष कुमार श्रीवास्तव के द्वारा कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया और अपने सम्बोधन में उन्होने कहा कि बच्चें के मुददें पर संवेदनशीन होकर काम करें और विधिक जागरूकता को आमजन की सर्वोच्च शक्ति बतायी। तथा विशेष न्यायाधीश अमित कुमार तिवारी ने अपने सम्बोधन में बताया कि पुलिस अधिकारियों को किशोर न्याय अधिनियम का पालन करते हुए बच्चों के मुददे पर कार्य करने पर जोर दिया गया।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिककरण शबीना खान ने बताया कि पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया जो गुमशुदा बच्चे होते है उनके प्रकरणों को बहुत गम्भीरता से लेते हुऐ Track the Missing Child पोर्टल पर विवरण अपलोड करे, सामाजिक पृष्ठ भूमि रिपोर्ट (फार्म 1) पुलिस अधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड में ससमय प्रस्तुत करे। बाल तस्करी के रोकथाम के लिए AHTU को बस स्टेशनों व रेलवे स्टेशनों पर गश्त कर तस्करों को रोका जाय। साथ ही यह भी बताया कि सभी थानों को SBR (Form 1), (Form 42) उपलब्ध करा दिया जायेगा।
बचपन बचाओं आन्दोलन रिसोर्स पर्सन सूर्यप्रताप मिश्रा ने बताया कि जो लोग बच्चों को बहला-फुसलाकर बाल भीक्षावृत्ति, बधुवा बालश्रम, बाल विवाह, बाल देह व्यापार के दलदल में झोक देते है वे लोग तस्करों की श्रेणी में आते है और उन लोगो पर तस्करी की धारा, किशोर न्याय अधिनियम की धारा, पाॅक्सो एक्ट की धारा के तहत सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। पुलिस अधिकारियों को प्रत्येक माह एक स्कूल में जाकर बच्चों से बाल अधिकार पर चर्चा कर बाल मैत्रिय पुलिस का संन्देश देने और बच्चों के साथ हो रहे अपराधो को जन- जागरूकता से खत्म करने का सुझाव दिया गया।