ब्यूरो कार्यालय कुशीनगर-
जिला मजिस्ट्रेट भूपेंन्द्र एस0 चौधरी द्वारा गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/4 के अन्तर्गत ऐसे अभियुक्त जिनके विरूद्व सम्बन्धित थाने से गम्भीर अपराध पंजीकृत है के क्रम मे मस्तराज यादव पुत्र बालखिला यादव ग्राम खलवा पट्टी, थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
को लोक शांति के द्वष्टिगत गुण्डा घोषित करते हुए जनपद की सीमा से 6 माह के लिए निष्कासित करते हुए जनपद महराजगंज जिलाबदर किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट भूपेंद्र एस चौधरी ने भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के अंतर्गत ऐसे शस्त्र अनुज्ञापि जिनके विरुद्ध सम्बन्धित थाने पर गम्भीर आरोप पंजीकृत हैं, जिसके अंतर्गत अवध नाथ ठकुराई पुत्र रामचन्द्र ठकुराई निवासी बसडीला बुजुर्ग टंडवा थाना तरयासुजान का रायफल शस्त्र,लाइसेंस न0 5073-315, एवं ब्रम्हदेव सिंह पुत्र स्व0 चन्द्रभान सिंह-सा0 जमली थाना-कप्तानगंज का डिवीसीएल गन, लाइसेंस न0 595/कप्तानगंज का लोक शांति के दृष्टिगत शस्त्र लाइसेंस व शस्त्र निरस्त कर दिया गया है।