ब्यूरो कार्यालय कुशीनगर
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) अन्नपूर्णा गर्ग ने बताया कि जनपद में आंशिक रूप से प्रभावित ऐसी ग्राम पंचायततें जो नगरीय निकाय छेत्र में सम्मिलित नही हुई हैं , में त्रि स्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली समय सारिणी के अनुसार विशेष पुनरीक्षण किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 06 फरवरी से 23 फरवरी 2021 तक प्रभावित ग्रामपंचायतो के मतदाताओं की रिसफलिंग करते हुए ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटररीकृत पांडुलिपि तैयार करना। 24 फरवरी को ड्रॉफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन, 24 फरवरी से 26 फरवरी तक ड्रॉफ्ट के रूपमे प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण, 24 फरवरी से 02 मार्च 2021 तक दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त करना, 03 मार्च से 08 मार्च 2021 तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण, 09 मार्च से 14 मार्च 2021 तक दावे/आपत्तियों के निस्तारण उपरांत पूरक सूचियों के पांडुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथास्थान समाहित करने की कार्यवाही, व दिनांक 15 मार्च 2021 को निर्वाचक नामावलियों का जन सामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन।
प्र0 जिला मजिस्ट्रेट अन्नपूर्णा गर्ग ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने 01 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो और जो ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन छेत्र (वार्ड) में मामूली तौर पर निवासी हो उसे प्रादेशिक निर्वाचन छेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा, यदि वो अन्यथा रजिस्ट्रीकरण हेतु अर्नह न हो। इसी प्रकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण द्वारा अपने छेत्राधिकार अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रमुख स्थानीय स्तर पर प्रसार प्रचार किया जाएगा, तथा निर्वाचक नामावली के विशेष पुनरीक्षण दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवस में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे, तथा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में विशेष पुनरीक्षण का कार्य कराया जाएगा समय सीमा नही बढाई जाएगी। इसके साथ ही उक्त समस्त कार्यों में कोविड-19 के सम्बंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा।