ब्यूरो कार्यलाय कुशीनगर
नियत प्राधिकारी /उप जिला मजिस्ट्रेट,विनियमित क्षेत्र पडरौना, कोमल यादव ने शासन के निर्देश के क्रम में बताया कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग यह सुनिश्चित कर लें कि मानचित्र स्वीकृत करने वाले सभी प्राधिकरण एवं सक्षम अधिकारी मानचित्र स्वीकृत की प्रक्रिया में अनुमानित निर्माण लागत दर पर एक प्रतिशत की दर से उपकर की कटौती कर उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा कराये व बोर्ड में आवेदक स्वयं अधिष्ठान पंजीयन कराये।
उन्होने बताया कि जो मानचित्र पूर्व में जमा है उन पर भी उपकर कटौती व रजिस्टेªशन के पश्चात ही भवन मानचित्र स्वीकृत किये जायेगे। उपकर निर्धारण अधिकारी/उपकर संग्राहक एवं जिला मजिस्ट्रेट,कुशीनगर के आदेश दिनांक 25.01.2021 द्वारा तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।