अंकित कुशवाहा ब्यूरो प्रमुख कुशीनगर
जनपद न्यायाधीश विजेन्द्र सिंह ने बताया कि जजशिप कुशीनगर स्थित समस्त न्यायालय विचारण मामलों में साक्ष्य को छोड़कर समस्त न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य सम्पादित करेंगे। जिन मामलों में पीठासीन अधिकारीगण साक्ष्य अभिलिखित किया जाना आवश्यक समझेगें, उन मामलों में जनपद न्यायाधीश से अनुमति प्राप्त कर साक्ष्य अभिलिखित कर सकेंगे।
2- ज्यों ही न्यायिक/प्रशासनिक कार्य समाप्त हो जाय, न्यायिक अधिकारीगण वं कर्मचारीगण न्यायालय परिसार छोड़ दे।
3- जजशिप कुशीनगर में मुख्य न्यायिक मजिस्टेट कुशीनगर का न्यायालय JITSI Software (LAN Version ) के माध्यम से संचालित करने हेतु चिन्हित किया जाता है। सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अपने लैपटाप के माध्यम से JITSI Software (LAN Version ) न्यायालय कार्य सम्पादित करेंगे। जजशिप कुशीनगर के अन्य न्यायालय पीठासीन अधिकारीगण JITSI Meet Website (https.meet.jit.si) के माध्यम से न्यायालय की कार्यवाही सम्पादित कर सकते है। उक्त लिंक जिला न्यायालय कुशीनगर की वेबसाइट district.ecourts gov. in / kushinagar पर उपलब्ध है।
4- जेल में निरूद्व बंदियों से संदर्भ में रिमाण्ड/अन्य न्यायिक कार्य केवल वीडियों कान्फ्रेंसिग के माध्यम से होगा। आवश्यक होने पर JITSI Video conferrnce software को भी प्रयोग किया जायेगा।
5- समस्त पीठासीन अधिकारीगण शारीरिक दूरी के दिशा-निर्देशों के अनुपालन हेतु सभी सम्भावित उपायों के लिए कदम उठायेंगें, जिससे कि न्यायालय कक्ष में एक वाद की कार्यवाही मं न्यूनतम संख्या से अधिवक्ता/पक्षकार उपस्थित हो। पीठासीन अधिकारी किसी भी पक्षकार को वाद में उपस्थित के लिये मना नही करेंगे, जबतक कि वह किसी बीमारी से ग्रसित न हो, किन्तु पीठासीन अधिकारी को यह शक्ति हो की वह न्यायालय कक्ष यहाॅ से अधिवक्तागण द्वारा तर्क/बहस प्रस्तुत किया जाता है में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने के लिए प्रतिबन्धित कर सकते हैं।
6-न्यायालय के संचालन हेतु सम्बन्धित बार एसोसिएशन के पदाधिकारी गण से वार्तालाप किया जायेगा। तथा न्यायालय परिसर में अधिवक्ता गण व वादाकारियों के प्रवेश के संन्दर्भ में आवश्यक सहयोग लिया जायेगा।
7-न्यायालय संचालन के सम्बन्ध में समस्त सूचना जजशिप कुशीनगर के स्थानीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाये एवं प्रिन्ट मीडिया में भी परिचालित किया जाये।
8- यदि सम्बन्धित जिला प्रशासन/ मुख्य चिकित्साकिारी की यह राय हो कि न्यायालय /बाह्य न्यायालय परिसर एक विशेष काल अवधि तक बन्द रखे जाये, तब जिला न्यायालय /बाह्य न्यायालय परिसर उस समय तक के लिए बन्द रखे जा सकते है इसकी सूचना विशेष कारणों का उल्लेख करते हुए मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद प्रेषित की जायेगी।
9-जनपद न्यायालय परिसर खोलने के पूर्व प्रतिदिन जिला मजिस्टेªट, अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के सहायता से सम्पूर्ण न्यायालय परिसर की सफाई व सेनेटाइजेशन (चिकित्सा दिशा निर्देशों के अनुसार कडा़ई से ) सुनिश्चित करेगे। जिला प्राधिकारी प्रतिदिन न्यायालय परिसर का सेनेटाइजेशन सुनिश्चित करेंगे।
10- प्रभारी अधिकारी नजारत, जनपद न्यायालय, कुशीनगर एवं प्रभारी अधिकारी उप नजारत, कसया, कुशीनगर को निर्देशित किया जाता कि मा0 उच्च न्यायालय को निर्देशानुसार सम्पूर्ण न्यायालय परिसर का सेनेटाइजेशन एवं साफ- सफाई एवं न्यायालय में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्कैनिंग परीक्षण, जिला मजिस्ट्रे/अन्य प्रशासनिक अधिकारियों एवं मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के सहयोग से प्रतिदिन करायेगे।
जनपद न्यायाधीश ने इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी कुशीनगर की ओर से कोविड- 19 की रोकथाम हेतु न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को थर्मल स्कैनिंग करने हेतु निम्नलिखित कर्मचारियों को पूर्व में प्रशिक्षण दिया गया। जय कुमार बघेल, आनंद कुमार, राजेन्द्र पाण्डेय, सुनील कुमार, अरमान उल्लाह खॅा।
मुख्या चिकित्साधिकारी के प्रमाण पत्र के अनुसार उक्त कर्मचारीगण थर्मल स्कैनिंग करने सक्षम है। उक्त प्रत्येक कर्मचारी को थर्मल स्कैनिंग उपलब्ध कराये गये है। जय कुमार बघेल, राजेन्द्र पाण्डेय व अरमान उल्लाह खॅा जनपद न्यायालय कुशीनगर मंे प्रवेश करने वाले व्याक्तियों का थर्मल स्कैनिंग परीक्षण करेगे और स्वास्थ्य पाये जाने की दिशा मंें ही न्यायालय परिसर में प्रवेश के अनुमति देगे। कोई परेशानी आने पर इसके सूचना प्रभारी अधिकारी नजारत, जनपद न्यायालय कुशीनगर को देगे। आनंद कुमार एवं सुनील कुमार बाह्य न्यायालय, कसया, कुशीनगर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों का थर्मल स्कैनिंग परीक्षण करेगे, और स्वास्थ्य पाये जाने के दशा मंे ही प्रवेश करने की अनुमति देगे। कोई परेशानी आने पर इसकी सूचना प्रभारी अधिकारी उप नजारत बाह्य न्यायाल, कुशीनगर को देगे।
11- जज शिप कुशीनगर स्थित समस्त न्यायिक अधिकारी गण को निर्देशित किया जाता है कि वे कोविड- 19 के सम्बन्ध में समय-सयम पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेश एवं सभी दिशा-निर्देशों का तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा- निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें। 12-न्यायालयो के कार्य की संचालन प्रणाली mechanism मा0 उच्च न्यायालय के दिशा- निर्देशों को स्थनीय स्तर पर मीडिया/अधिकारी वेबसाइट बार एसोसिएशन या अन्य किसी माध्यम से जनपद न्यायाधाीश द्वारा नियमित प्रसारित कराया जायेगा।
13-विद्वान अधिवक्तागण / वादीकारीगण को लिस्टिंग आफ केसेज के मेकेनिज्म की जानकारी देने हेतु व स्टैटस/लिस्टिंग आफ केस की जानकारी देने हेतु न्यायालय कुशीनगर हेतु सिस्टम असिस्टेन्ट धीरज कुमार तिवारी का हेल्प लाइन न0 8009055040 है। एवं आउट लाइन कोर्ट, कसया, कुशीनगर हेतु टेक्नीकल मैन पावर विजय कुमार दुबे का हेल्प लाइन न0 9264955392 है इस सुविधा के संचालन हेतु जिला विधिक सेवा प्रधिकरण, कुशीनगर मंे नियुक्त पराविधिक स्वंय सेवको para legal volunteers सहायता ली जायेगी।
14-न्यायालय कार्यवाही के द्वारा पुरूष अधिवक्ता सफेद शर्ट व हल्के रंग का ट्राउजर पहनेगे तथा महिला अधिवक्ता सौम्य पोशाक धारण करेगी।
15-न्यायिक अधिकारी गण को कोट व गाउन पहने से छूट रहेंगी।
16- प्रतिदिन निर्णीत समस्त मामलों/प्रार्थना पत्रों, फीट बेक आदि की रिपोर्ट जनपद न्यायाधाीश द्वारा ई-सर्विस माॅडयूल पर मा0 उच्च न्यायालय प्रेषित की जायेगी। मा0 उच्च न्यायायल, इलाहाबार द्वारा उक्त पत्र के माध्यम से दिये गये दिशा- निर्देश दिनांक 06.04.2021 से अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेंगे।