जिलाधिकारी श्री एस० राजलिंगम ने बताया कि कोविड-19 की आड़ में और उसका अनुचित लाभ लेकर कुछ अधिकारी /कर्मचारी गण बिना कोविड का प्रारंभिक जांच कराए ही कार्यालय नहीं आ रहे हैं जिसमें कलेक्ट्रेट के स्टॉफ़ भी शामिल है।
ऐसे अधिकारी/कर्मचारीगण अनिवार्य रूप से 24 घंटे के अंदर कोविड जांच कराएं एवं परिणाम आने तक उनकी आइसोलेशन अवधि मानी जाएगी। परंतु बिना जांच के लंबी अवधि तक आइसोलेशन में रहने पर उनको अनधिकृत रूप से अनुपस्थित माना जाएगा एवं उन पर विभागीय कार्यवाही की जा सकती है।