जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कुशीनगर विजय कुमार पांडे ने बताया की राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित एवं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत प्रोफेशनल एवं जॉब ओरिएंटेड पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध ,पारसी, तथा जैन) के पात्र ऐसे छात्र-छात्राएं जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, जिनका प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में प्रवेश खुले मुकाबले की परीक्षा में हुआ हो, जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दोगुने से कम (शहरी क्षेत्र हेतु रुपए 120000 तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु रुपए 98000 से अधिक न हो) एवं को 3% वार्षिक ब्याज दर पर तथा ऐसे छात्र-छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दोगुने से अधिक परंतु रुपए 8 लाख से कम हो छात्रों को 8% तथा महिला छात्राओं को 5% वार्षिक ब्याज दर पर अधिकतम रु 20 लाख तक शैक्षिक ऋण प्रतिवर्ष रुपए 4 लाख की दर से अधिकतम 5 वर्षों हेतु उपलब्ध कराया जाएगा । आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप पर आवेदन समस्त संलग्नको सहित निगम मुख्यालय के कार्यालय 746, सातवां तल, जवाहर भवन , अशोक मार्ग लखनऊ अथवा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कुशीनगर के कार्यालय में जमा करना होगा। योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए 94 155 79 204 पर संपर्क कर सकते हैं।